तमिलनाडू

Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

Tulsi Rao
28 Feb 2025 3:01 PM IST
Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को रद्द कर दिया गया था। यह नोटिस वेल्लियांगिरी पहाड़ों की तलहटी में बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के इमारतों के निर्माण के लिए दिया गया था।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी पहाड़ियों में निर्मित ईशा फाउंडेशन के योग और ध्यान केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसने कहा कि योग और ध्यान केंद्र सभी पर्यावरणीय मानदंडों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगा।

पीठ ने कहा कि योग और ध्यान केंद्र के विस्तार के मामले में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी ली जाएगी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए मिसाल नहीं बनाएगा और यह मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया गया है।

14 दिसंबर, 2022 को यह मानते हुए कि कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन द्वारा स्थापित सुविधाएं शिक्षा श्रेणी में आएंगी, उच्च न्यायालय ने टीएनपीसीबी के नोटिस को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर, 2021 के नोटिस को रद्द कर दिया और ईशा फाउंडेशन की याचिका को स्वीकार कर लिया।

कारण बताओ नोटिस वेल्लियांगिरी की तलहटी में बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के भवनों के निर्माण को लेकर था।

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